RTE ACT Amendment 2024 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act – RTE) 2009 भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। यह अधिनियम देश के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, या अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। इसके साथ ही, यह अधिनियम स्कूलों और शिक्षा संस्थानों के लिए भी अनिवार्य मानक और दिशानिर्देश प्रदान करता है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
RTE ACT Amendment 2024 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 अधिनियम के कुछ प्रमुख बिंदु:
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी।
- प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) मुफ्त होगी और सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगी।
- निजी स्कूलों को भी वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी।
- छात्रों को स्कूल में प्रवेश पाने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा या स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
- बच्चों को विद्यालय के अंदर शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
- कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ भेदभाव न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा।
RTE ACT Amendment 2024 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 अधिनियम के उद्देश्य:
RTE अधिनियम का उद्देश्य समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना है, ताकि शिक्षा तक पहुंचना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बने। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रदान किए गए शिक्षा के अधिकार को अमल में लाने के लिए तैयार किया गया था, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार हुआ।

RTE ACT Amendment 2024 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 अधिनियम में संशोधन DATE 16-12-2024
इस अधिनियम में जो नवीनतम संशोधन किया गया है उसके बारे में सब कुछ जानेI अब नये संशोधन के बाद हुए बदलाव :-16 दिसंबर 2024 को नई अधिसूचना जारी कर, शिक्षा मंत्रालय ने RTE नियमों में संशोधन किया है। प्रमुख बदलाव: परीक्षा का प्रावधान: अब कक्षा 5 और 8 में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में समझ और कौशल की जांच होगी यानी नियमित परीक्षा होगी। यह परीक्षा सक्षमता-आधारित होगीI
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में भाग 5 के बाद भाग 5 क जोड़ा गयाI
प्रावधान:-कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा में अनुतीर्ण करने का प्रावधान जोड़ा गयाI
(1) वार्षिक परीक्षा में पिछड़ने पर 2 माह के भीतर पूरक परीक्षा पास करनी होगीI
(2 )फेल होने पर उसी कक्षा में पढ़ना होगाI
आरटीई अधिनियम का नवीनतम संशोधन क्या है?
यह विधेयक शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करता है , जिसके तहत सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है । हालांकि, विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परीक्षा केंद्र द्वारा आयोजित की जाएगी, या राज्य द्वारा या स्कूल द्वारा।यानी परीक्षा का संचालन कौन करेगाI
RTE 2009 में पहली बार संशोधन कब हुआ था?
संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंद करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
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